नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के द्वारका इलाके में दो लोगों ने 44 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 25 और 26 जनवरी की दरम्यानी रात उन्हें रात करीब 2 बजे द्वारका सेक्टर 13 में छुरा घोंपने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम को तुरंत अपराध स्थल पर भेजा गया।
पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
–आईएएनएस
एचएमए/एसकेपी
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नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के द्वारका इलाके में दो लोगों ने 44 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 25 और 26 जनवरी की दरम्यानी रात उन्हें रात करीब 2 बजे द्वारका सेक्टर 13 में छुरा घोंपने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम को तुरंत अपराध स्थल पर भेजा गया।
पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 25 और 26 जनवरी की दरम्यानी रात उन्हें रात करीब 2 बजे द्वारका सेक्टर 13 में छुरा घोंपने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम को तुरंत अपराध स्थल पर भेजा गया।
पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के द्वारका इलाके में दो लोगों ने 44 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 25 और 26 जनवरी की दरम्यानी रात उन्हें रात करीब 2 बजे द्वारका सेक्टर 13 में छुरा घोंपने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम को तुरंत अपराध स्थल पर भेजा गया।
पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के द्वारका इलाके में दो लोगों ने 44 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 25 और 26 जनवरी की दरम्यानी रात उन्हें रात करीब 2 बजे द्वारका सेक्टर 13 में छुरा घोंपने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम को तुरंत अपराध स्थल पर भेजा गया।
पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
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अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के द्वारका इलाके में दो लोगों ने 44 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।
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अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने कहा कि फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
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पुलिस ने देखा कि ऑटो ड्राइवर के गले पर चाकू से वार किया गया है। उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान हमें पता चला कि उसी के ऑटो में यात्रा कर रहे दो लोगों ने उसे चाकू मारा था। मामले की जांच की जा रही है।
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