नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।
–आईएएनएस
एफएम/केआर
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम आयु के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम आयु के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है।
दरअसल, इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इसमें कहा गया है कि डेटा कलेक्शन एंटिटी को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति खुद को बच्चे का मां या बाप बता रहा है, उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं। इस संबंध में सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लोग माय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इसके संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस ड्राफ्ट से संबंधित लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा था- सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए कानून बनाएगी।
यही नहीं, बाद में एक बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाएगी, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहेंगी।