भुवनेश्वर, 29 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के क्योंझर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मार्च 2022 में 14 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में तीन लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषियों की पहचान क्योंझर जिले के पाटना इलाके के रंजीत मोहंती, रबींद्र नायक और मयूरभंज जिले के करंजिया इलाके के सुनील कुमार बेहरा के रूप में की गई।
अदालत ने दोषियों को जुर्माने के तौर पर 50-50 हजार रुपये जमा करने को भी कहा है। यदि दोषी जुर्माना राशि नहीं चुकाते हैं तो उन्हें एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक गणेश प्रसाद महापात्र ने कहा, ”5 मार्च 2022 को पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ शिवरात्रि त्योहार के अवसर पर पास के मेले में गई थी। जब उसका भाई जंपिंग ट्रैम्पोलिन पर खेल रहा था, तभी बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। दोषियों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए कथित तौर पर पीड़िता का मुंह हाथों से बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती करीब 100 मीटर दूर एक बंद दुकान में ले गए। जहां उन्होंने लड़की के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया।”
इसके बाद उन्होंने पीड़िता को मामले के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। हालांकि, घर पहुंचने पर लड़की ने अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने आपबीती सुनाई।
पीड़िता ने अगले दिन पाटना थाने में शिकायकत दर्ज कराई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दोषियों को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।
गणेश प्रसाद महापात्र ने आगे कहा कि अदालत ने 15 गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की जांच करने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को 7.50 लाख रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।
–आईएएनएस
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