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Home Today's Special News

ओबीसी कोटे के बिना यूपी नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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January 4, 2023
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ओबीसी कोटे के बिना यूपी नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के नगरी निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर बिना आरक्षण के चुनाव हुए तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा: हम शासन में एक शून्य नहीं रख सकते हैं। यूपी में कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही एक समर्पित आयोग का गठन किया है।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार वित्तीय दायित्वों के निर्वहन की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि, इस बीच कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना है।

–आईएएनएस

एसकेपी

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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के नगरी निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर बिना आरक्षण के चुनाव हुए तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा: हम शासन में एक शून्य नहीं रख सकते हैं। यूपी में कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही एक समर्पित आयोग का गठन किया है।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार वित्तीय दायित्वों के निर्वहन की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि, इस बीच कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के नगरी निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर बिना आरक्षण के चुनाव हुए तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा: हम शासन में एक शून्य नहीं रख सकते हैं। यूपी में कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही एक समर्पित आयोग का गठन किया है।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार वित्तीय दायित्वों के निर्वहन की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि, इस बीच कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के नगरी निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर बिना आरक्षण के चुनाव हुए तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा: हम शासन में एक शून्य नहीं रख सकते हैं। यूपी में कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही एक समर्पित आयोग का गठन किया है।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार वित्तीय दायित्वों के निर्वहन की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि, इस बीच कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना है।

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