नई दिल्ली, 10 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने मंगलवार को कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी।
सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में भारद्वाज की जमानत याचिका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित थी और अब न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण इसे 12 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
भारद्वाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 9 जनवरी को इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि अपराध प्रकृति में जमानती हैं और आरोपी ने पुलिस का सहयोग किया है। हालांकि, अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार को सह-आरोपी को सौंप दिया था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
अदालत ने छह आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारद्वाज के अलावा अन्य आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के रूप में हुई है।
–आईएएनएस
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