नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को पुलिस से 20 वर्षीय अंजलि की दर्दनाक मौत के मामले में अपनी जांच पूरी करने और 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने को कहा। एक जनवरी की सुबह कार ने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी और कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद मौत हो गई।
पांच आरोपियों दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने इसे सुनवाई की अगली तारीख एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया।
कोर्ट ने 14 मार्च को पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। प्रारंभ में, आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी थी।
21 जनवरी को रोहिणी अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और दिल्ली पुलिस को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि जांच अधिकारी (आईओ) जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रहा है और एजेंसी का ²ष्टिकोण गैर-गंभीर लगता है। इससे पहले दो अन्य आरोपियों अंकुश और आशुतोष को जमानत मिली थी।
31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला इलाके में अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वह एक पहिए में फंस गई थी, जिसके बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया था, जिससे अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम