हैदराबाद, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। सुनीता रेड्डी ने अपने पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा के सांसद अविनाश रेड्डी की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुनीता रेड्डी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 25 अप्रैल तक अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है।
सुनीता रेड्डी ने उच्च न्यायालय में अविनाश रेड्डी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में खुद को पक्षकार बनाया था। उसने अविनाश की अग्रिम जमानत का विरोध किया था, जिसे मामले में आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने तलब किया था।
उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को अपने अंतरिम आदेश में सीबीआई को 25 अप्रैल तक अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। इसने सांसद को 25 अप्रैल तक रोजाना सीबीआई के सामने पेश होने को कहा, जब अदालत उनकी याचिका पर अंतिम आदेश देगी।
अविनाश रेड्डी और सुनीता रेड्डी दोनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं।
जगन मोहन रेड्डी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।
राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर हत्या कर दी।
कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
सुनीता रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच पर संदेह जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई की जांच पूरी करने की समय सीमा निर्धारित की है। एजेंसी ने अविनाश रेड्डी के पिता भास्कर रेड्डी और उनके अनुयायी उदय कुमार रेड्डी की हालिया गिरफ्तारी के साथ जांच तेज कर दी।
इस बीच, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सीबीआई को भास्कर रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी से पूछताछ का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। अदालत ने एजेंसी से हिरासत के दौरान पूछताछ के लिए निर्धारित दिशा-निदेशरें का पालन करने को कहा।
सीबीआई ने बुधवार को दोनों आरोपियों को छह दिन के लिए हिरासत में ले लिया।
-आईएएनएस
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