बेंगलुरु, 14 नवंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरू में स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा चुनावी हलफनामे में दूसरी पत्नी व बेटी के बारे में जानकारी छिपाने पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव नियमों और दिशानिर्देशों के मुताबिक ये ब्योरा देना अनिवार्य नहीं है। आरोप था कि कुमारस्वामी ने अपनी दूसरी पत्नी राधिका कुमारस्वामी और बेटी शर्मिका के बारे में जानकारी नहीं दी थी।
इस संबंध में एक निजी शिकायत दर्ज की गई और कुमारस्वामी के खिलाफ कार्रवाई और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। मजिस्ट्रेट जे. प्रीथ ने याचिका रद्द करने का आदेश पारित किया था।
याचिका में कहा गया कि चन्नापटना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग को दिया गया कुमारस्वामी का हलफनामा अनुचित था।
कुमारस्वामी ने अपनी दूसरी पत्नी, एक्ट्रेस राधिका कुमारस्वामी और उनकी बेटी शर्मिका के बारे में जानकारी छिपाई थी। याचिका में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने अपने बेटे अभिनेता और राजनेता निखिल कुमारस्वामी का भी जिक्र नहीं किया।
याचिका में कुमारस्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 181 और जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 (ए) के तहत कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है।
अदालत ने कहा कि राधिका कुमारस्वामी की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली याचिका के आधार पर इस चरण में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि राधिका कुमारस्वामी की दूसरी पत्नी हैं। उन्होंने कोई गलत जानकारी नहीं दी थी।
अदालत ने कहा, जानकारी न देना और गलत जानकारी देना अलग-अलग हैं। इसलिए कुमारस्वामी ने आईपीसी की धारा 181 का उल्लंघन नहीं किया है।
–आईएएनएस
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