नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
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अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।
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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है।
इसके अलावा, बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग या सी-विजिल ऐप का उपयोग करके उड़नदस्ते या मोबाइल टीमों के कामकाज और संचालन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से चुनाव खर्च करना होगा।
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाईअड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयों को सक्रिय करने और राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
पोल पैनल के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के बाद उचित सत्यापन के लिए बैंकों से असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो डीईओ आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसी सूचना आयकर विभाग को भेजेंगे।
चुनाव की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने अत्यधिक प्रचार खर्च, नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत की वस्तुओं के वितरण, अवैध हथियारों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गठित उड़नदस्ता और स्थिर निगरानी टीमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निगरानी टीमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में गोला-बारूद या शराब पहुंचाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से अनुमति लेते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च खाते में वाहन भाड़ा शुल्क या ईंधन खर्च नहीं दिखाते हैं।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार से वाहनों को वापस लेने के संबंध में आरओ को सूचित नहीं करता है, तब तक प्रचार वाहनों के कल्पित व्यय की गणना उन वाहनों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिनके लिए आरओ द्वारा अनुमति दी गई है।