तुमकुरु (कर्नाटक), 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। तुमकुरु जिले में मांस के लिए आठ चमगादड़ों की हत्या के मामले में कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रंगनाथ, रामकृष्ण, शिवशंकर और रंगा के रूप में की गई, जो मगदी शहर के पास होम्बलमपेटे के निवासी हैं। आरोपियों ने कदरमनहल्ली के एक फार्म में आठ चमगादड़ों को मार डाला था।
एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हुलियुरुदुर्गा रेंज के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ लिया और मांस के लिए मारे गए चमगादड़ों को जब्त कर लिया। इस मामलेे में आगे की जांच जारी है।
केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया था जिसके तहत सामान्य कौवे, फल चमगादड़ और चूहों को संरक्षित श्रेणी अनुसूची II के तहत रखा गया है। संसद द्वारा पारित संशोधन के अनुसार, संरक्षित सूची में शामिल जानवरों की हत्या पर तीन साल की कैद और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
–आईएएनएस
एमकेएस/एसकेपी
तुमकुरु (कर्नाटक), 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। तुमकुरु जिले में मांस के लिए आठ चमगादड़ों की हत्या के मामले में कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रंगनाथ, रामकृष्ण, शिवशंकर और रंगा के रूप में की गई, जो मगदी शहर के पास होम्बलमपेटे के निवासी हैं। आरोपियों ने कदरमनहल्ली के एक फार्म में आठ चमगादड़ों को मार डाला था।
एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हुलियुरुदुर्गा रेंज के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ लिया और मांस के लिए मारे गए चमगादड़ों को जब्त कर लिया। इस मामलेे में आगे की जांच जारी है।
केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया था जिसके तहत सामान्य कौवे, फल चमगादड़ और चूहों को संरक्षित श्रेणी अनुसूची II के तहत रखा गया है। संसद द्वारा पारित संशोधन के अनुसार, संरक्षित सूची में शामिल जानवरों की हत्या पर तीन साल की कैद और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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