कोलकाता, 5 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई चरणों में कराने के लिए दायर एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक ही चरण में 8 जुलाई को कराए जाएंगे।
आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा कि चूंकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए व्यवस्था अदालत के निर्देशों के अनुसार की गई है, इसलिए चरणों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति शिवगननम ने कहा, “अदालत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कई निर्देश दिए हैं और इसलिए इस संबंध में आगे किसी निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है।”
इस मामले में पैरवी करते हुए, चौधरी के वकील मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया कि चूंकि चुनाव पूर्व हिंसा पहले से ही राज्य में व्याप्त है, इसलिए उपलब्ध केंद्रीय बल अक्सर हिंसा के जमीनी स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए बहु-चरणीय चुनावों की आवश्यकता है।
हालाँकि, उनकी दलील को डिविजन बेंच ने खारिज कर दिया।
इससे पहले, राज्य विधानसभा में ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसएफ) के एकमात्र प्रतिनिधि नौशाद सिद्दीकी ने भी इसी तरह की दलील दी थी।
उनका आवेदन भी खारिज कर दिया गया।
–आईएएनएस
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