कोलकाता, 14 मई (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आगाह किया कि अगर खाद्य निरीक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी पाई गई तो वह सख्त कार्रवाई करेगा।
न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत खाद्य निरीक्षकों की भर्ती में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी।
पीठ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई तो अदालत सभी दोषपूर्ण नियुक्तियों को रद्द कर देगी।
मामले में अगली सुनवाई 5 जून को निर्धारित की गई है।
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी। 2021 में 100 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई थीं।
भर्तियां किए जाने के बाद परीक्षा में बैठने वाले कुछ उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन किया गया। शुरुआत में सिर्फ 30 लोगों को केस में पक्षकार बनाया गया था। शनिवार को राज्य सरकार के वकील ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि मामले से जुड़े सभी लोगों को मामले में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए।
खंडपीठ ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
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