कोलकाता, 24 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) राजीव सिन्हा को इस साल की शुरुआत में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ पिछले महीने जारी अदालत की अवमानना के नियम (नोटिस) का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस.शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खण्डपीठ ने सिन्हा की व्यक्तिगत उपस्थिति के बाद 15 दिसंबर तक विस्तार दिया।
हालांकि, पीठ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह सिन्हा को दोबारा तलब कर सकती है।
मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होनी है।
13 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिन्हा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नियम जारी किया था.
अदालत ने तब कहा था कि एसईसी को अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की गई है।
सीबीटी
–आईएएनएस
स्रोत/केएसके
कोलकाता, 24 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) राजीव सिन्हा को इस साल की शुरुआत में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ पिछले महीने जारी अदालत की अवमानना के नियम (नोटिस) का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस.शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खण्डपीठ ने सिन्हा की व्यक्तिगत उपस्थिति के बाद 15 दिसंबर तक विस्तार दिया।
हालांकि, पीठ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह सिन्हा को दोबारा तलब कर सकती है।
मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होनी है।
13 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिन्हा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नियम जारी किया था.
अदालत ने तब कहा था कि एसईसी को अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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