कोलकाता, 27 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए कुछ दिशानिर्देश तय किए हैं।
आदेश के अनुसार यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी उम्मीदवार किसी भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उस स्थिति में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा।
खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए 2022 पैनल को रद्द करते हुए इस दिशानिर्देश को विस्तृत किया है। इसकी बजाय खंडपीठ ने कहा कि 2021 के लिए पिछला पैनल लागू रहना चाहिए।
इस निर्देश के बाद कुल 137 सिपाहियों की नौकरी जाने की आशंका है। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी सुझाव दिया है कि इन 137 कांस्टेबलों की सेवाएं समाप्त करने की बजाय उन्हें किसी अन्य विभाग में जहां रिक्तियां हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है।
–आईएएनएस
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