कोलकाता, 6 मार्च (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीआईडी को शेख शाहजहां को बुधवार शाम 4.15 बजे तक सीबीआई के हवाले करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि राज्य अधिकारियों द्वारा शाहजहां को सीबीआई हिरासत में सौंपने की प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास आरोपी को बचाने का प्रयास है।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया में देरी नहीं कर सकती, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ही आरोपी को सीबीआई को सौंपने का आदेश पारित कर दिया था।
न्यायमूर्ति टंडन ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए केवल उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मतलब यह नहीं है कि आदेश पर रोक है।
–आईएएनएस
एसकेपी/