जबलपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रेया शर्मा की अदालत ने किसी और की जमीन का सौदा कर एक लाख रुपये अधिक की राशि हड़प करने के मामले में डॉ. रमेशचंद्र गुप्ता को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी गुप्ता को एक साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता जयनगर निवासी स्नेहलता अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता राजेश खरे ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि आरोपी मिलौनीगंज निवासी रमेशचंद्र गुप्ता ने मौजा रामपुर में अपने स्वामित्व वाला भूखंड न होने के बावजूद शिकायतकर्ता के साथ छल करते हुए राशि प्राप्त कर ली. शिकायतकर्ता इसलिए झांसे में आ गई, क्योंकि उसके आरोपी के साथ पारिवारिक संबंध थे.
आरोपी उनकी आयकर भरने के साथ ही लायंस क्लब का सदस्य था, जिससे उनके पारिवारिक संबंध थे. एक दिन आरोपित ने ग्राम छापर में कॉलोनी विकसित करने की बात कही. साथ ही भूखंड के लिए रुपये मांगे. विश्वास करके दे दिए गए. बाद में छल का तथ्य सामने आया. लिहाजा, पुलिस में शिकायत की गई. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई.