नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार सालाना 5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय पर कर (टैक्स) लगाएगी।
यह कर 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई नीतियों पर लगाया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की।
वित्त विधेयक के प्रावधानों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया- यह देखा गया है कि कई उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत प्रदान की गई छूट का दुरुपयोग बड़े प्रीमियम योगदान वाली नीतियों में निवेश कर रहे हैं (क्योंकि यह निवेश नीति के रूप में कार्य कर रहा है) और ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्राप्त राशि पर छूट का दावा कर रहे हैं।
आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि पर आयकर छूट का प्रावधान करती है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस भी शामिल है। मूल रूप से पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय, यूनिट-लिंक्ड पॉलिसियों के अलावा, एक वर्ष में 5,00,000 रुपये से अधिक के प्रीमियम या कुल प्रीमियम पर कर लगाया जाएगा।
ज्ञापन में कहा गया है, मूल रूप से पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय, यूनिट-लिंक्ड पॉलिसियों के अलावा, एक वर्ष में 5,00,000 रुपये से अधिक के प्रीमियम या कुल प्रीमियम पर कर लगाया जाएगा। हालांकि, यदि आय बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण अर्जित की जाती है, तो कराधान से छूट दी जाएगी।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम