नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों को यह सूचित करने का निर्देश दिया है कि क्या स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन एक कैलेंडर वर्ष में उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया, किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में लेन-देन पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सक्षम करने की ²ष्टि से यह कदम उठाया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के सदस्यों के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में एक सूचना भेजी जा सकती है, यदि एक कैलेंडर वर्ष के दौरान स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में कुल लेनदेन सरकारी कर्मचारी के छह महीने के मूल वेतन से अधिक है।
ये नियम तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं।
इसमें आचरण नियमावली के नियम 14(1) का हवाला दिया गया है जो कहता है, सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा, लेकिन यह प्रावधान संबंधित कानून के तहत लाइसेंस पर विधिवत अधिकृत स्टॉक-दलालों या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किए गए सामयिक निवेश पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 20 मार्च को जारी किया गया था।
–आईएएनएस
एसकेके/एएनएम