नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ से कहा कि डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए व्यापक दिशानिर्देश अधिसूचित होने तक केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां कम से कम 2020 सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी।
पीठ कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी शामिल थी, जिसमें पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पुलिस द्वारा जब्ती पर दिशानिर्देश की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एएसजी राजू ने शीर्ष अदालत से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि दिशानिर्देश तैयार करने में समय लगेगा, क्योंकि इसमें फोरेंसिक प्रयोगशाला और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श की जरूरत है।
इस पर जस्टिस कौल ने उनसे पूछा कि नतीजा कब आएगा और क्या वह यह बयान देने को तैयार हैं कि इस बीच मौजूदा मैनुअल में से किसी का पालन किया जाएगा।
एएसजी राजू ने जवाब दिया कि जांच एजेंसियां सीबीआई मैनुअल और सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) का पालन करेंगी।
मामले की आगे की सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
–आईएएनएस
एसजीके