नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 7 मई तक बढ़ा दी।
इनकी न्यायिक हिरासत मंगलवार को समाप्त हो रही थी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर नया आदेश जारी किया।
ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित शराब घोटाले का “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता” करार दिया है।
इससे पहले सोमवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के पूरा होने या मुकदमे की सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी।
–आईएएनएस
एसकेपी/
नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 7 मई तक बढ़ा दी।
इनकी न्यायिक हिरासत मंगलवार को समाप्त हो रही थी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर नया आदेश जारी किया।
ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित शराब घोटाले का “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता” करार दिया है।
इससे पहले सोमवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के पूरा होने या मुकदमे की सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी।
–आईएएनएस
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