नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला केस में नियमित जमानत याचिका दायर की है।
देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को पीईटी-सीटी स्कैन समेत मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
रजिस्ट्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सात दिन की मोहलत मांगने वाली अर्जी का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी थी।
आम आदमी पार्टी (आप) के अनुसार, कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। गिरफ्तारी के बाद उनका वजन सात किलो कम हो गया है। उनका कीटोन स्तर भी बहुत ज्यादा है, जो सीरियस मेडिकल डिसऑर्डर का संकेत देता है।
पार्टी ने आगे कहा कि सीएम को मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है। इसके लिए सात दिन का समय चाहिए। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो जून को तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले में फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी।
फैसले में यह भी कहा गया था कि सीएम नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा हो।
–आईएएनएस
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