तिरुवनंतपुरम, 16 जनवरी (आईएएनएस)। कोरोना वायरस महामारी के समय लगाए गए कोविड प्रतिबंध केरल में तत्काल प्रभाव से एक महीने के लिए लागू रहेंगे। सोमवार को इसकी घोषणा की गई।
राज्य के सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह सरकारी आदेश सोमवार शाम को सामने आया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
–आईएएनएस
एफजेड/एसजीके
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राज्य के सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह सरकारी आदेश सोमवार शाम को सामने आया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
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राज्य के सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह सरकारी आदेश सोमवार शाम को सामने आया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
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राज्य के सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह सरकारी आदेश सोमवार शाम को सामने आया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
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राज्य के सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह सरकारी आदेश सोमवार शाम को सामने आया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
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राज्य के सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह सरकारी आदेश सोमवार शाम को सामने आया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।
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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोगों को सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय और सभी स्थानों पर मास्क पहनना होगा। आदेश में साबुन और पानी के अलावा दुकानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर रखने का प्रावधान है।