नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कैश-फॉर-क्वेरी विवाद के संबंध में मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय देहाद्राई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के मानहानि मामले में सुनवाई को 11 दिसंबर के लिए फिर से अधिसूचित किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए।
जब बताया गया कि दुबे और देहाद्राई द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर काफी हमले किए गए, तब न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने महुआ के वकील को एक संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति दी।
अदालत ने अक्टूबर में वकील से पक्षों का संशोधित ज्ञापन दाखिल करने को कहा था और मामले को मंगलवार के लिए फिर से अधिसूचित किया था।
मंगलवार को अदालत को अवगत कराया गया कि वादी के खिलाफ कथित रूप से पोस्ट करने के लिए प्रतिवादियों में से एक के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।
महुआ ने पिछली बार अदालत से कहा था कि वह अपने मानहानि मुकदमे में इस बिंदु पर विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ अंतरिम आवेदन पर दबाव नहीं डालना चाहती हैं।
महुआ ने दुबे, देहाद्राई, 15 मीडिया संगठनों और तीन सोशल मीडिया मध्यस्थों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।
दुबे के वकील अभिमन्यु भंडारी ने पहले तर्क दिया था कि मोइत्रा ने झूठी गवाही दी है और उन्होंने अपने संसद लॉगिन क्रेडेंशियल भी साझा किए हैं।
पिछली बार, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन महुआ की ओर से पेश होने से इनकार कर दिया था।
देहाद्राई, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, ने अदालत को सूचित किया कि शंकरनारायणन ने उनसे संपर्क किया और प्रस्ताव दिया कि वह कुत्ते हेनरी को रखने के हक के बदले सीबीआई से अपनी शिकायत वापस ले लें। हेनरी देहाद्राई और मोइत्रा के बीच विवाद का विषय बन गया था, दोनों ने एक-दूसरे पर कुत्ता “चोरी” करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी।
मानहानि का मुकदमा महुआ मोइत्रा द्वारा दुबे, देहाद्राई और कई मीडिया आउटलेट्स को कानूनी नोटिस जारी करने के बाद आया, जिसमें उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया था।
दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले में रिश्वत ली थी।
महुआ ने कथित तौर पर देहाद्राई के खिलाफ 24 मार्च और 23 सितंबर को दो पुलिस शिकायतें दर्ज की थीं और बाद में समझौता वार्ता के कारण उन्हें वापस ले लिया गया था।
याचिका में कहा गया है, “उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 2 आगे बढ़ा और वादी के खिलाफ हानिकारक कहानियां चलाने के लिए विश्वसनीय पत्रकार से संपर्क करके वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और बदनाम करने का फैसला किया, हालांकि, ऐसे पत्रकारों में से कोई भी उसके दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी डिजाइनों में भाग लेने के लिए सहमत नहीं हुआ।”
उनके कानूनी नोटिस में कहा गया है कि दुबे ने तत्काल राजनीतिक लाभ के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में निहित झूठे और अपमानजनक आरोपों को दोहराया। इसमें आगे दावा किया गया कि दुबे और देहाद्राई दोनों अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मोइत्रा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया कि महुआ मोइत्रा ने एक सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या उपहार कभी स्वीकार नहीं किया है, जिसमें संसद में उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न भी शामिल हैं। महुआ और निजी व्यक्तियों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच कथित संबंधों के संबंध में कानूनी नोटिस ने इन दावों को खारिज कर दिया।
–आईएएनएस
एसजीके