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Home ताज़ा समाचार

कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को घोषित किया भगोड़ा

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December 16, 2022
in ताज़ा समाचार
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कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को घोषित किया भगोड़ा
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शहरजनापुर, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। शाहजहांपुर की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए थे।

चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

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कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

पीटी/सीबीटी

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शहरजनापुर, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। शाहजहांपुर की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए थे।

चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

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शहरजनापुर, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। शाहजहांपुर की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए थे।

चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

पीटी/सीबीटी

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शहरजनापुर, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। शाहजहांपुर की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए थे।

चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

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शहरजनापुर, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। शाहजहांपुर की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए थे।

चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

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शहरजनापुर, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। शाहजहांपुर की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए थे।

चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

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चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

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उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

–आईएएनएस

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कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

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उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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चिन्मयानंद को 2011 में अपने पूर्व शिष्य द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दे दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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उल्लेखनीय है कि मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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