सभी भारतीय नागरिकों के लिए विरासत, विवाह, तलाक, भरण-पोषण और गोद लेने से संबंधित एक प्रस्तावित सामान्य कानून, समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा ने अपना अभियान तेज कर दिया है। वर्तमान में इन प्रथाओं को विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों (पारिवारिक मामलों और घरेलू संबंधों से संबंधित) के तहत विनियमित किया जाता है जो संबंधित व्यक्ति के धर्म पर आधारित होते हैं। प्रस्तावित कानून समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानूनों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे आम तौर पर समुदाय या सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर संबंधित नहीं होते हैं, न ही वे सभी भारतीयों पर लागू होते हैं।
इस शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए गए निजी विधेयकों में से समान नागरिक संहिता विधेयक को सत्तारूढ़ भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में पेश किया था।
निजी सदस्यों के विधेयकों को स्वतंत्र रूप से संसद में पेश करने का प्रावधान है। हालांकि ऐसे विधेयकों के पारित होने की संभावना कम है। अब तक संसद ने 14 गैर-सरकारी सदस्यों के बिल को पास किया है, लेकिन 1970 के बाद से ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है।
कोड ऑफ कन्टेंशन
इस प्रस्तावित नागरिक कानून में देश के सभी नागरिकों के साथ उनके धर्म, लिंग आदि से निरपेक्ष होकर समान व्यवहार करने का प्रस्ताव है।
यह प्रस्ताव सामाजिक रूप से कुछ संवेदनशील मामलों को छूता है, इनमें से सबसे प्रमुख राज्य की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों का अपने-अपने धर्मों के प्रति लगाव है।
व्यक्तिगत कानून विभिन्न समुदायों के धार्मिक ग्रंथों से तैयार किए गए हैं।
मौलिक अधिकार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उन्हें अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने की अनुमति देते हैं।
इसके विपरीत अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता के लिए राज्य को कानून बनाने का निर्देश देता है। हालांकि निर्देशक सिद्धांत कानून बाध्यकारी नहीं हैं।
इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह लिंग या यौन अभिविन्यास के कारण व्यक्तियों के बीच मतभेदों को समाप्त कर देगा। भारत में अभी तक समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है।
गोवा एकमात्र अपवाद है, जहां एक सामान्य पारिवारिक कानून है, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। यह इसे पुर्तगाली उपनिवेशवादियों से एक विरासत के रूप में मिली है।
ऐसे शुरू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड
पर्सनल लॉ की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई, मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए। अंग्रेजों ने इन समुदाय के नेताओं के किसी भी संभावित विरोध को टालने के लिए, उनके व्यक्तिगत और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने का फैसला किया, जिससे उन्हें खुद को नियंत्रित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गईं।
आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश किए गए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे धर्मों सहित विभिन्न संप्रदायों में बड़े पैमाने पर संहिताबद्ध और संशोधित व्यक्तिगत कानून थे; और ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी, उन्हें हिंदू समुदायों से अलग पहचान दी।
1985 के शाहबानो के विवादास्पद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण देने के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे पलटते हुए एक निश्चित सामाजिक रूप से स्वीकृत अवधि (जिसे इद्दत कहा जाता है) के लिए भरण-पोषण का अधिकार देने के बारे में एक कानून बनाया।
इस कानून ने उसके भरण-पोषण के दायित्व को स्थानांतरित कर दिया और इसे भेदभावपूर्ण के रूप में व्याख्यायित किया गया, क्योंकि इसने धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को उपलब्ध बुनियादी भरण-पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया।
संवैधानिक जनादेश
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।
समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार बनाने या निर्देशक सिद्धांतों के तहत रखने के बारे में संविधान सभा में बहस हुई थी।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि प्रारंभिक चरणों में इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए। राज्य इस तरह के प्रावधान को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, लेकिन यह इसे नागरिकों पर लागू नहीं करेगा। समान नागरिक संहिता से व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा के संशोधनों को अंतत: खारिज कर दिया गया।
एकरूपता बनाम विविधता
यद्यपि भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और अनुबंध अधिनियम जैसे अधिकांश आपराधिक और दीवानी मामलों में एकरूपता है, राज्यों ने बेहतर शासन के लिए इन संहिताओं और नागरिक कानूनों में कई संशोधन किए हैं।
वास्तव में, हिंदू कोड बिल के बावजूद सभी हिंदू एक समान व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं हैं, न ही मुस्लिम और ईसाई अपने-अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत हैं।
विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों वाले देश में एक राष्ट्र, एक कानून कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर बहस की जाती है। साथ ही इस तरह की एकरूपता देश में प्रचलित विविधता के साथ संघर्ष में आने की संभावना है।
2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के विधि आयोग से यह निर्धारित करने का अनुरोध किया कि देश में हजारों व्यक्तिगत कानूनों की उपस्थिति में एक संहिता कैसे बनाई जाए।
2018 में लॉ कमीशन ने परिवार कानून में सुधार पर 185 पन्नों का एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस साल संसद में कहा था कि वर्तमान में सरकार की यूसीसी को लागू करने के लिए पैनल गठित करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने देश के 22वें लॉ कमीशन से इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया।
2021 में गठित उक्त लॉ कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।
–आईएएनएस
पीके/सीबीटी