नई दिल्ली, 24 जनवरी (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अगले महीने फेक न्यूज और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने से संबंधित नियमों को लागू करने से पहले हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी।
यह प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) को तथ्य-जांच करने की शक्ति देने के लिए आईटी नियमों में संशोधन करने की योजना के प्रस्ताव के बाद आई है।
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के नियमों के बारे में हितधारकों के साथ परामर्श अगले महीने की शुरुआत में होगा।
सरकार ने 19 जनवरी को कहा था कि वह 24 जनवरी को गलत सूचना पर अंकुश लगाने से संबंधित आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों के साथ परामर्श करेगी।
तथ्य-जांच सुनिश्चित करने और सोशल मीडिया और अन्य मध्यस्थ प्लेटफार्मो पर गलत सूचना या स्पष्ट रूप से गलत और असत्य या भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है।
इस बीच, चंद्रशेखर ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों को यह भी बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसे अधिसूचना के लिए संसाधित किया जा रहा है।
मंत्रालय ने पिछले सप्ताह मसौदा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में एक संशोधन जारी किया था, जिसे उसने पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया था।
आईटी नियमों में संशोधन पर परामर्श मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम बनाने पर केंद्रित था, बाद में उसमें पीआईबी द्वारा नकली समाचारों की पहचान करने और हटाने से संबंधित एक खंड जोड़ा गया था, जिसका मीडिया हलकों में विरोध हुआ।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम