ढाका, 20 फरवरी (आईएएनएस)। ढाका की अदालत ने निको भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है।
बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने खालिदा और उनके सहयोगियों पर गैस की खोज और निकालने के लिए कनाडाई कंपनी निको के साथ किए गए सौदे के साथ सरकारी खजाने को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
एसीसी ने नौ दिसंबर 2007 को बीएनपी सुप्रीमो सहित पांच के खिलाफ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया था। 5 मई 2008 को इसने खालिदा और 10 अन्य के खिलाफ आरोप लगाए।
रविवार को न्यायाधीश शेख हाफिजुर रहमान ने केरानीगंज स्थित ढाका सेंट्रल जेल स्थित ढाका विशेष न्यायाधीश की अदालत-9 के एक अस्थायी अदालत कक्ष में यह आदेश पारित किया। खालिदा जिया की ओर से पेश वकील एजे मोहम्मद अली ने उनके खिलाफ आरोप दायर करने से छूट मांगी।
रविवार को सुनवाई खत्म नहीं होने पर कोर्ट ने दोबारा तारीख तय की। पेट्रोबांग्ला के डायरेक्टर (प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स) महबूब सरवर ने द इंडिपेंडेंट को बताया, हमने हाई कोर्ट का आदेश सुना है, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज नहीं मिला है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद, हमें पता चल जाएगा कि निको डील का क्या करना है। लेकिन हम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं।
बैपेक्स के प्रबंध संपादक नवासादुल इस्लाम ने द इंडिपेंडेंट से कहा, हम आदेश का स्वागत करते हैं और हम यह देश के हित में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, निको का ब्लॉक नंबर 9 में कुछ हिस्सा है, जिसमें बंगुरा गैस फील्ड भी शामिल है। हालांकि, हम नहीं जानते कि कोर्ट ने ब्लॉक नंबर 9 पर कोई आदेश जारी किया है या नहीं।
पिछले कुछ वर्षों से, सरकार निको के साथ समझौते को रद्द करने की कोशिश कर रही है, जो 2005 में तेंगरातिला गैस क्षेत्र में दो विस्फोटों के बाद बांग्लादेश से बाहर हो गया था, जिससे कम से कम 1,794 बिलियन क्यूबिक फीट (बीसीएफ) गैस का नुकसान हुआ, जिसकी कीमत करीब 13,631 करोड़ टका है।
हाल ही में सुनामगंज के परित्यक्त तेंगरातिला गैस क्षेत्र में गैस के असामान्य रिसाव पर स्थानीय प्रशासन ने चिंता व्यक्त की है। सुनामगंज के उपायुक्त (डीसी) ने ऊर्जा और खनिज संसाधन प्रभाग को लिखे पत्र में बताया कि परित्यक्त गैस क्षेत्र के विभिन्न रिसावों के माध्यम से गैस बाहर निकल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उपजिला और संघ परिषदों के अध्यक्षों ने अभूतपूर्व गैस प्रवाह (घनीभूत) के कारण होने वाले किसी भी संभावित खतरे पर चिंता व्यक्त की है।
विस्फोट की घटना को लेकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) के पास मुआवजा मामला लंबित है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम