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खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर जयराम रमेश ने कहा- टाइगर जिंदा है

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February 23, 2023
in राष्ट्रीय
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खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर जयराम रमेश ने कहा- टाइगर जिंदा है
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रायपुर, 23 फरवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी नेता पवन खेड़ा को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि टाइगर जिंदा है।

यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

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17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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रायपुर, 23 फरवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी नेता पवन खेड़ा को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि टाइगर जिंदा है।

यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

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–आईएएनएस

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

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17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि खेड़ा द्वारा दायर याचिका एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।

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