जबलपुर. एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत ने गांजा तस्कर के आरोपी ग्राम सतरिया दमोह निवासी कमलेश पटेल को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना राशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2019 को कैंट पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई. जिसके आधार पर दबिश दी गई.
मुर्गी ग्राउंड के समीप आरोपी काले रंग का बैग लेकर खड़ा था. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से गांजा जब्त हुआ. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया. सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई.