अनूपपुर, देशबन्धु. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की न्यायालय ने अवैध गांजा परिवहन के आरोपियों 42 वर्षीय राजकुमार दीवान, 56 वर्षीय सुशील कुमार यादव एवं 42 वर्षीय महेन्द्र कुमार रौतिया निवासी तीनो निवासी खोंगापानी थाना झारखंड जिला एमसीबी (छग) को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं. पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की.
लोक अभियोजक ने बताया कि 10 सितम्बर 2022 को थाना रामनगर पुलिस ने कार क्रमांक सीजी 10 एफ 2676 को पकड़ा गया, जिसमें महेन्द्र कुमार रौतिया, सुशील कुमार यादव एवं कार चालक राजकुमार दीवान तीनों निवासी खोंगापानी के वाहन की तलाशी में वाहन की डिक्की में एक बोरी में 21 पैकेट वजन 39 किलोग्राम गांजा था.
मौक पर कार व गांजा को जप्त करते हुए तीनो आरोपियों गिरफ्तार अपराध स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जहां न्यायालय ने तीनो आरापियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई.