पणजी, 9 अगस्त (आईएएनएस)। गोवा के पोंडा की एक अदालत ने बुधवार को उस मर्सिडीज कार की मालकिन मेघना सावरदेकर को अंतरिम सुरक्षा दे दी, जिसने रविवार रात तीन ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला था।
“आवेदक को गुण-दोष के आधार पर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का निपटान होने तक अंतरिम सुरक्षा/जमानत दी जाती है। आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 20,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाएगा।
पणजी के पोंडा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चोलू एम. गौंस ने कहा, “आवेदक अपराध की जांच में सहयोग करेगी। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगी।”
अगली सुनवाई 16 अगस्त को होनी है।
साथी ग्रामीणों की मौत से गुस्साए दिवेर गांव के सैकड़ों लोग मंगलवार को पुलिस के बाहर जमा हो गए और सावरदेकर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और दावा किया कि जब दुर्घटना हुई तो वह वाहन चला रही थी, न कि उसका पति।
रविवार की रात यहां से 17 किमी दूर पोंडा तालुका में बनस्तारी पुल पर पणजी की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने तीन कारों और 2 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पत्रकारों को बताया कि कार एक महिला चला रही थी। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, कार चालक मेघना के पति 48 वर्षीय परेश सिनाई सावरदेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मृतकों की पहचान दिवार-कुंबरजुआ के 58 वर्षीय सुरेश फड़ते और उनकी 52 वर्षीय पत्नी भावना के साथ-साथ मरकाइम के बंडोरा के 26 वर्षीय अनूप करमरकर के रूप में की गई।
–आईएएनएस
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