नोएडा, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग की टीम जांच कर जुर्माना लगाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण की सर्किल-9 की टीम ने गुरुवार को सेक्टर-128, 129 और 132 का निरीक्षण किया। यहां ग्रेप नियमों का उल्लंघन पाया गया।
प्राधिकरण की टीम ने 4 बिल्डरों पर 10.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि सात दिन में जमा करनी होगी। अन्यथा लीज डीड की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण की सर्किल-9 की टीम ने औचक निरीक्षण किया। यहां चारों बिल्डर के यहां निर्माण के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था। मटेरियल ग्रीन नेट से कवर नहीं किए गए थे। खुदाई की मिट्टी का डिस्पोजल ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था। मिट्टी को सड़क पर फैलाया गया था। इस कारण लगातार धूल उड़ रही थी।
ऐसे में इस एरिया का एक्यूआई स्तर बढ़ रहा था। जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही थी। नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि गौड़ बिल्डर्स सेक्टर-129 पर 5 लाख रुपए, एसीई ग्रुप सेक्टर-129 पर 5 लाख रुपए, संस्थागत भूखंड बी-25 सेक्टर-132 पर 50 हजार, महागुन जेपी विशटाउन सेक्टर-128 पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
–आईएएनएस
पीकेटी/
नोएडा, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग की टीम जांच कर जुर्माना लगाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण की सर्किल-9 की टीम ने गुरुवार को सेक्टर-128, 129 और 132 का निरीक्षण किया। यहां ग्रेप नियमों का उल्लंघन पाया गया।
प्राधिकरण की टीम ने 4 बिल्डरों पर 10.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि सात दिन में जमा करनी होगी। अन्यथा लीज डीड की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण की सर्किल-9 की टीम ने औचक निरीक्षण किया। यहां चारों बिल्डर के यहां निर्माण के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था। मटेरियल ग्रीन नेट से कवर नहीं किए गए थे। खुदाई की मिट्टी का डिस्पोजल ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था। मिट्टी को सड़क पर फैलाया गया था। इस कारण लगातार धूल उड़ रही थी।
ऐसे में इस एरिया का एक्यूआई स्तर बढ़ रहा था। जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही थी। नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि गौड़ बिल्डर्स सेक्टर-129 पर 5 लाख रुपए, एसीई ग्रुप सेक्टर-129 पर 5 लाख रुपए, संस्थागत भूखंड बी-25 सेक्टर-132 पर 50 हजार, महागुन जेपी विशटाउन सेक्टर-128 पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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