सिंगापुर, 11 मई (आईएएनएस)। सिंगापुर में 37 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को घरेलू सहायिका के चेहरे पर मुक्का मारने और उल्टी करने के आरोप में गुरुवार को 16 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोनिका शर्मा को 25 वर्षीय पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करने व हमला करने पर दोषी ठहराया गया।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार शर्मा पीड़िता पर चिल्लाईं, उसके चेहरे पर तीन बार मुक्का मारा, और उसके सिर पर एक खिलौने से वार किया, क्योंकि वह सफाई कार्य करने के तरीके से खुश नहीं थीं।
समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि शर्मा के पति ने मारपीट को रोकने की कोशिश की और अपनी पत्नी के व्यवहार के लिए पीड़िता से माफी मांगी।
उप लोक अभियोजक आर. अरविंद्रेन ने अदालत को बताया कि घरेलू सहायिका की बायीं भौंह पर सूजन आ गई और नाक में चोट लग गई।
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता द्वारा अपनी चोटों की तस्वीरें क्लिक करने और उन्हें भारत में अपने एजेंट को भेजने के बाद पुलिस शर्मा के अपॉर्टमेंट में पहुंची।
अधिकारी पीड़िता को चांगी जनरल अस्पताल ले गए और उसका उपचार कराया।
इसके बाद, उसने 11 अप्रैल, 2021 को शर्मा के लिए काम करना बंद कर दिया और लगभग दो महीने बाद एक नया नियोक्ता मिला।
अभियोजक अरविंदरेन ने शर्मा के लिए कम से कम पांच महीने की जेल के लिए अदालत से अनुरोध किया था।
अरविंद्रेन ने अदालत से कहा, आरोपी ने न केवल पीड़िता के चेहरे को निशाना बनाया, बल्कि उसे मारने के लिए एक खिलौने का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा, आरोपी ने पीड़िता के चेहरे और सिर पर उल्टी किया।
गुरुवार को शर्मा की जमानत राशि 10,000 सिंगापुर डॉलर निर्धारित की गई और वह 23 मई से अपनी सजा काटेंगी।
उसने पीड़िता को मुआवजा भी दिया।
–आईएएनएस
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