चंडीगढ़, 31 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले हुए मेयर पद के चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम चंडीगढ़ से जवाब मांगा।
हालांकि, परिणामों पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
इस फैसले को आप और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनौती दी है, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया।
मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस-आप गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा, नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा ने चार वोटों से जीत हासिल करके लगातार नौवीं बार मेयर पद की सीट बरकरार रखी।
सबसे ज्यादा पार्षद होने के बावजूद आप-कांग्रेस गठबंधन सीट हार गया। पीठासीन प्राधिकारी अनिल मसीह ने 36 में से आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया। भाजपा को 16 वोट मिले, जबकि आप-कांग्रेस गठबंधन के पास 20 पार्षद होने के बावजूद 12 वोट थे।
आप-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुमार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से दोबारा चुनाव कराने की प्रार्थना की।
याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अभ्यास और नियमों से पूरी तरह हटकर पीठासीन अधिकारी ने पार्टियों के प्रत्याशियों को वोटों की गिनती की निगरानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है,“पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही कमज़ोर तरीके से सदन को संबोधित किया कि वह चुनाव लड़ रहे दलों द्वारा नामित सदस्यों से कोई सहायता नहीं चाहते हैं और वह वोटों की गिनती खुद करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आवाज उठाई लेकिन उनके अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उपायुक्त और विहित प्राधिकारी, जो पिछले साल के चुनाव में भी इसी पद पर थे, चुप रहे।”
–आईएएनएस
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