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चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू मामले में अग्रिम जमानत

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October 13, 2023
in राष्ट्रीय
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चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू मामले में अग्रिम जमानत
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अमरावती, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।

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न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं, जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।

नायडू के वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने अदालत से कहा था कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को उच्च न्यायालय ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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अमरावती, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं, जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।

नायडू के वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने अदालत से कहा था कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को उच्च न्यायालय ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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अमरावती, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं, जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।

नायडू के वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने अदालत से कहा था कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को उच्च न्यायालय ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

–आईएएनएस

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अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं, जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।

नायडू के वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने अदालत से कहा था कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को उच्च न्यायालय ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

–आईएएनएस

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अमरावती, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

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नायडू के वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने अदालत से कहा था कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को उच्च न्यायालय ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

–आईएएनएस

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उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

–आईएएनएस

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उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद है।

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न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

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नायडू के वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने अदालत से कहा था कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को उच्च न्यायालय ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली थी और यह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले पर पथराव किया।

पुलिस विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणी के कारण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए।

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