नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम का उल्लेख किया है, हालांकि आरोपी के रूप में नहीं। यह जानकारी सूत्रों ने दी।
सीबीआई सूत्रों ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने कथित तौर पर किसी और के नाम पर 11 सेल फोन खरीदे और उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया।
सूत्र के अनुसार, एजेंसी ने पर्याप्त सबूत होने के बाद सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 477-ए (खातों में हेरफेर) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया।
सीबीआई के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के एक नौकरशाह सिसोदिया के खिलाफ हो गए हैं और गवाह के रूप में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया है, और यह उनके मामले के लिए महत्वपूर्ण है।
–आईएएनएस
एसजीके
नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम का उल्लेख किया है, हालांकि आरोपी के रूप में नहीं। यह जानकारी सूत्रों ने दी।
सीबीआई सूत्रों ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने कथित तौर पर किसी और के नाम पर 11 सेल फोन खरीदे और उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया।
सूत्र के अनुसार, एजेंसी ने पर्याप्त सबूत होने के बाद सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 477-ए (खातों में हेरफेर) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया।
सीबीआई के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के एक नौकरशाह सिसोदिया के खिलाफ हो गए हैं और गवाह के रूप में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया है, और यह उनके मामले के लिए महत्वपूर्ण है।
–आईएएनएस
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