नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।
स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।
स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।
मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।
स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।
स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।
मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।
स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।
स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।
मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
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स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
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स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
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स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
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स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
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मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
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स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
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स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
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मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।
स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।
स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।
मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।
स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।
स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।
मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।
स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।
स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था।
जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।
मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।