बीजिंग, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय ने 22 दिसंबर को कनाडाई संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ जवाबी कदम उठाने पर निर्णय जारी किया।
चीन के विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून के नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 15 नियमों के अनुसार निम्नलिखित कनाडाई संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ जवाबी कदम उठाए जाएंगे।
पहला, कनाडा की उइगुर अधिकार वकालत परियोजना और कनाडा-तिब्बत समिति की चीन में चल, अचल और अन्य प्रकार की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। चीन के संगठनों और व्यक्तियों को उनके साथ संबंधित लेनदेन और सहयोग समेत गतिविधि करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
दूसरा, कनाडा की उइगुर अधिकार वकालत परियोजना और कनाडा-तिब्बत समिति के संबंधित व्यक्तियों की चीन में चल, अचल और अन्य प्रकार की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। चीन के संगठनों और व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के साथ संबंधित लेनदेन और सहयोग समेत गतिविधि करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन व्यक्तियों को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें हांगकांग तथा मकाओ सहित चीन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह निर्णय 21 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो चुका है।
(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
–आईएएनएस
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