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चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद ‘सेल’ के बोकारो प्लांट ने कर्मियों को मतदान के लिए दी सवैतनिक छुट्टी

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May 24, 2024
in राष्ट्रीय
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चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद ‘सेल’ के बोकारो प्लांट ने कर्मियों को मतदान के लिए दी सवैतनिक छुट्टी
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रांची, 24 मई (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग की सख्त चेतावनी के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्थित प्लांट के प्रबंधन ने अपने कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है।

बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

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उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है।

–आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

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रांची, 24 मई (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग की सख्त चेतावनी के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्थित प्लांट के प्रबंधन ने अपने कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है।

बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है।

–आईएएनएस

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रांची, 24 मई (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग की सख्त चेतावनी के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्थित प्लांट के प्रबंधन ने अपने कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है।

बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है।

–आईएएनएस

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रांची, 24 मई (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग की सख्त चेतावनी के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्थित प्लांट के प्रबंधन ने अपने कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है।

बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है।

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बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है।

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बोकारो राज्य के गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। यहां लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत 25 मई को मतदान होना है। लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया।

उन्होंने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी कर दिया है। अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है।

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