जबलपुर. बरगवां पुलिस ने भूमि की हेराफेरी कर जमीन अपने नाम करवाने के बाद फर्जी तरीके से लोन लेने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. तत्कालीन पटवारी ने पूरी साजिश रची थी. पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है.
चरगवां पुलिस ने बताया कि शांति पति हल्के गौेंड 65 वर्ष निवासी ग्राम बेनी पिपरिया हाल निवासी करेली नरसिंहपुर ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि मुख्तयार सिंह पिता बाबूलाल गौड़, अठई सिंह पिता बाबूलाल गौड़, रामप्रसाद पिता बाबूलाल गौड़ एवं हाकम सिहं पिता भागचंद्र गौड़ सभी निवासी बैनीसिंह पिपरिया तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के द्वारा हल्केप्रसाद पिता जुगराज गौड़ निवासी बैनीसिंह पिपरिया तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के नाम पर मौजा बैनीसिंह पिपरिया चरगवां स्थित कुल रकबा 5.66 हैक्टयर (14 एकड़) भूमि को वर्ष 2016 में हल्का नंबर 83 के तत्कालीन पटावारी राजेद्र कुंडे से साठगांठ कर षणयंत्र पूर्वक हल्केप्रसाद पिता जुगराज सिंह गौड़ के मौत 9 मई 2012 को होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर चारो आरोपियों द्वारा 14 एकड़ भूमि पर अपने नाम पर करवाकर भू-अधिकार पुस्तिका 5 फरवरी 2016 को हल्का पटवारी द्वारा पृथक-पृथक दिया गया है.
जो नामांतरण पंजी के अनुसार आरोपियों को भूमि बटांक किया. शिकायत जांच के दौरान पाया गया कि प.ह.न. 83 तत्कालीन पटवारी राजेद्र कुंडे के द्वारा मुख्तार सिंह पिता स्व. बाबूलाल गौड़ निवासी ग्राम बैनीसिंह पिपरिया तहसील शहपुरा जिला जबलपुर को जारी किया गया भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका जारी की गई ऋण पुस्तिका से यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा बिल्हा से आरोपित मुख्तयार सिंह ने 14 दिसम्बर 2020 को 1,80,000 रूपये ऋण लिया गया है.
तत्कालीन पटवारी राजेद्र कुंडे से साठगांठ एवं षड्यंत्र पूर्वक राजस्व अभिलेखो का अनदेखी कर स्व. हल्के प्रसाद पिता जुगराज गौड़ निवासी बैनीसिंह पिपरिया तहसील शहपुरा जबलपुर के नाम पर दर्ज भूमि को जानते हुये भी धोखाधड़ी पूर्वक अपने नाम पर कराया जाकर भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका तैयार कराया गया है.