deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर : नेकां ने संपत्ति कर अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की

by
February 22, 2023
in राष्ट्रीय
0
जम्मू-कश्मीर : नेकां ने संपत्ति कर अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

श्रीनगर, 21 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की अधिसूचना की निंदा करते हुए दावा किया कि इससे मनमानी की बू आती है।

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 के बाद से 5 अगस्त, 2019 के लॉकडाउन और फिर क्रमिक कोविद लॉकडाउन से हुए नुकसान के कारण आर्थिक रूप से प्राप्त अंत में हैं। संपत्ति का अधिरोपण। कर लोगों को दीवार की ओर धकेल देगा। इस तरह के फैसले से स्थिति और खराब होगी।

READ ALSO

अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने तैयार किए हजारों झंडे, सशक्तीकरण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों के लिए तीन दिनों तक खुला रहेगा कर्नाटक का राजभवन

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में इस तरह के फैसले लेने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए डार ने कहा, ऐसे मामलों को एक निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के महत्वपूर्ण मौजूदा नौकरशाही ढांचे के तहत मामलों को सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। दिल्ली में सत्ता में रहने वालों की आदत हो गई है कि वे अपने प्रभाव या सार्वजनिक राय के बावजूद आदेश जारी करें।

डार ने इस फैसले को जनविरोधी और गंभीर अन्याय भी करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा, इस तरह के राजस्व सृजन उपायों को जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल 2023 से संपत्ति कर लागू होगा।

आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 71ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 65 की उप-धारा 1 और धारा 73 की उप-धारा 1 के तहत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है।

इसमें कहा गया है, इन नियमों को जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर (अन्य नगरपालिका) नियम, 2023 कहा जाएगा। ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

श्रीनगर, 21 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की अधिसूचना की निंदा करते हुए दावा किया कि इससे मनमानी की बू आती है।

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 के बाद से 5 अगस्त, 2019 के लॉकडाउन और फिर क्रमिक कोविद लॉकडाउन से हुए नुकसान के कारण आर्थिक रूप से प्राप्त अंत में हैं। संपत्ति का अधिरोपण। कर लोगों को दीवार की ओर धकेल देगा। इस तरह के फैसले से स्थिति और खराब होगी।

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में इस तरह के फैसले लेने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए डार ने कहा, ऐसे मामलों को एक निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के महत्वपूर्ण मौजूदा नौकरशाही ढांचे के तहत मामलों को सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। दिल्ली में सत्ता में रहने वालों की आदत हो गई है कि वे अपने प्रभाव या सार्वजनिक राय के बावजूद आदेश जारी करें।

डार ने इस फैसले को जनविरोधी और गंभीर अन्याय भी करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा, इस तरह के राजस्व सृजन उपायों को जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल 2023 से संपत्ति कर लागू होगा।

आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 71ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 65 की उप-धारा 1 और धारा 73 की उप-धारा 1 के तहत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है।

इसमें कहा गया है, इन नियमों को जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर (अन्य नगरपालिका) नियम, 2023 कहा जाएगा। ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

श्रीनगर, 21 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की अधिसूचना की निंदा करते हुए दावा किया कि इससे मनमानी की बू आती है।

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 के बाद से 5 अगस्त, 2019 के लॉकडाउन और फिर क्रमिक कोविद लॉकडाउन से हुए नुकसान के कारण आर्थिक रूप से प्राप्त अंत में हैं। संपत्ति का अधिरोपण। कर लोगों को दीवार की ओर धकेल देगा। इस तरह के फैसले से स्थिति और खराब होगी।

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में इस तरह के फैसले लेने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए डार ने कहा, ऐसे मामलों को एक निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के महत्वपूर्ण मौजूदा नौकरशाही ढांचे के तहत मामलों को सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। दिल्ली में सत्ता में रहने वालों की आदत हो गई है कि वे अपने प्रभाव या सार्वजनिक राय के बावजूद आदेश जारी करें।

डार ने इस फैसले को जनविरोधी और गंभीर अन्याय भी करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा, इस तरह के राजस्व सृजन उपायों को जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल 2023 से संपत्ति कर लागू होगा।

आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 71ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 65 की उप-धारा 1 और धारा 73 की उप-धारा 1 के तहत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है।

इसमें कहा गया है, इन नियमों को जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर (अन्य नगरपालिका) नियम, 2023 कहा जाएगा। ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

श्रीनगर, 21 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की अधिसूचना की निंदा करते हुए दावा किया कि इससे मनमानी की बू आती है।

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 के बाद से 5 अगस्त, 2019 के लॉकडाउन और फिर क्रमिक कोविद लॉकडाउन से हुए नुकसान के कारण आर्थिक रूप से प्राप्त अंत में हैं। संपत्ति का अधिरोपण। कर लोगों को दीवार की ओर धकेल देगा। इस तरह के फैसले से स्थिति और खराब होगी।

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में इस तरह के फैसले लेने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए डार ने कहा, ऐसे मामलों को एक निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के महत्वपूर्ण मौजूदा नौकरशाही ढांचे के तहत मामलों को सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। दिल्ली में सत्ता में रहने वालों की आदत हो गई है कि वे अपने प्रभाव या सार्वजनिक राय के बावजूद आदेश जारी करें।

डार ने इस फैसले को जनविरोधी और गंभीर अन्याय भी करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा, इस तरह के राजस्व सृजन उपायों को जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल 2023 से संपत्ति कर लागू होगा।

आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 71ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 65 की उप-धारा 1 और धारा 73 की उप-धारा 1 के तहत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है।

इसमें कहा गया है, इन नियमों को जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर (अन्य नगरपालिका) नियम, 2023 कहा जाएगा। ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

Related Posts

अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने तैयार किए हजारों झंडे, सशक्तीकरण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार
राष्ट्रीय

अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने तैयार किए हजारों झंडे, सशक्तीकरण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार

August 13, 2025
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों के लिए तीन दिनों तक खुला रहेगा कर्नाटक का राजभवन
राष्ट्रीय

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों के लिए तीन दिनों तक खुला रहेगा कर्नाटक का राजभवन

August 13, 2025
किसी को भी धार्मिक स्‍थल पर तोड़फोड़ का अधिकार नहीं : फारूक शाब्दी
राष्ट्रीय

किसी को भी धार्मिक स्‍थल पर तोड़फोड़ का अधिकार नहीं : फारूक शाब्दी

August 13, 2025
राष्ट्रीय

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिखेगी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की झलक

August 13, 2025
शहडोल : पीएम जीवन ज्योति योजना बनी जरूरतमंदों का सहारा, मृतकों के परिजनों को कर्ज से भी छुटकारा
राष्ट्रीय

शहडोल : पीएम जीवन ज्योति योजना बनी जरूरतमंदों का सहारा, मृतकों के परिजनों को कर्ज से भी छुटकारा

August 13, 2025
राष्ट्रीय

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर खराब सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की याचिका पर हाई कोर्ट का डीएमआरसी को नोटिस

August 13, 2025
Next Post
जस्टिस जसवंत सिंह सिर्फ 8 दिनों के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट के सीजे के रूप में कार्य करेंगे

जस्टिस जसवंत सिंह सिर्फ 8 दिनों के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट के सीजे के रूप में कार्य करेंगे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

092464
Total views : 5942007
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In