उमरियापान, देशबन्धु. कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर तहसील ढीमरखेड़ा अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान घुघरी में गंभीर अनियमितता बरतने पर ढीमरखेड़ा एस.डी.एम द्वारा पूर्व विक्रेता जितेन्द्र पटेल और तत्कालीन प्रभारी प्रबंधक अजय मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर तीन दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है.
एस.डी.एम ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे उईके ने यह कार्यवाही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर की है. कलेक्टर के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर खाद्यान सामग्री का वितरण हितग्राहियों को नहीं कर खुर्द-बुर्द किये जाने का मामला पता चला. जांच के दौरान वर्तमान विक्रेता श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा एवं रवि तिवारी समिति प्रबंधक सहित अन्य जन उपस्थित रहे.
इस दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान घुघरी के पूर्व विक्रेता द्वारा दिसंबर 2024 माह में कुल कार्ड 342 पर खाद्यान्न मात्रा गेहूं 26.08 क्विंटल, चावल, 38.15 क्विंटल, नमक 3.40 क्विंटल और शक्कर 0.07 क्विंटल अपयोजित सामग्री पाई गई. जिनका कुल मूल्य 2 लाख 4 हजार 255 रुपये है. इसके अतिरिक्त जांच के दौरान पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान का चार्ज लेकर 9 जनवरी 2025 को नवीन विक्रेता मुन्ना लाल विश्वकर्मा को सुपुर्द किया गया.
दुकान के राशन के ऑनलाइन वितरण की पीओएस मशीन के ऑनलाइन पोर्टल के प्रदर्शित पीडीएस मद क स्टॉक एवं वर्तमान में दुकान में उपलब्ध भौतिक स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर जांच में गेहूं 257.83 क्विंटल, चावल 448.39 क्विंटल, नमक 0 क्विंटल, शक्कर 0.09 क्विंटल एवं मूंग 0.14 क्विंटल स्टॉक से कम पाया गया.
इसके अलावा उक्त राशन दुकान में राशन वितरण करने गये नवीन पदस्थापना वाले अस्थाई विक्रेता श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा द्वारा माह जनवरी 2025 के राशन वितरण करने का कार्य करने पर मात्र 3 राशन पर्ची समग्र आई.डी पर राशन वितरण पूर्ण होने पर उन 3 हितग्राहियों के साथ समक्ष उपस्थित घुघरी राशन पर्ची धारकों द्वारा माह जनवरी 2025 के साथ-साथ पूर्व विक्रेता जितेंद्र पटेल द्वारा बिना खाद्यान्न दिये दिसंबर 2024 का ऑनलाइन अंगूठे लगाकर पीओएस मशीन में फर्जी वितरण होना पाया गया.
बिना खाद्यान्न दिये दिसंबर 2024 का ऑनलाइन अंगूठे लगाकर पी.ओ.एस मशीन में फर्जी वितरण दर्ज होने के कृत्य अनियमितता के लिए पूर्व विक्रेता जितेंद्र पटेल को जिम्मेदार माना गया है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(3), 11(1), 11(3), 11(9) एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में संबंधितों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी.