जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आवेदन का निराकरण करते हुए निर्देशित किया है कि प्रदेश के वुशु खिलाडिय़ों का चयन जिला खेल अधिकारी ही करेंगे. उक्त चयन आगामी एक से छह दिसंबर तक तरण-तारण पंजाब में आयोजित होने जा रही 24 वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु स्पर्धा से संबंधित है. जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने खेल अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह आज 27 नवंबर को प्रात नौ बजे से प्रकिया प्रारंभ कर चयनित खिलाडिय़ों की सूची 28 नवंबर को भारतीय वुशु संघ मेरठ को प्रेषित कर दे. एकलपीठ ने मामले कहा है कि विगत नौ सितंबर को सिवनी और 17 सितंबर को जबलपुर में चयनित खिलाडिय़ों को उक्त चयन स्पर्धा में भाग लेना होगा.
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दरअसल हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए 27 नवंबर को इंडोर हाल रांझी में एक दिवसीय मप्र सब जूनियर वुशु चयन स्पर्धा का पुन: आयोजन किया जा रहा है. इसमें वुशु खिलाडिय़ों की उपस्थिति सुनिश्चित करने राज्य की समस्त जिला वुशु इकाईयों सहित सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये हैं. मप्र शासन द्वारा मप्र वुशु संघ को भंग कर दिया गया है. साथ ही कलेक्टर जबलपुर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर को संस्था का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है.
प्रशासन के आदेश पर जिला खेल अधिकारी जबलपुर द्वारा विगत 17 नवंबर 2024 को भी जबलपुर में एक दिवसीय मप्र सब जूनियर ओपन वुशु चयन स्पर्धा का आयोजन किया गया था.
जिसमें हिस्सा लेने हेतु प्रदेश के 10 जिलों के खिलाडिय़ों ने हिस्सा लिया था. लेकिन वुशु संघ की पूर्व सचिव ने आमंत्रित होने के बावजूद अपने खिलाडिय़ों को प्रशासक द्वारा आयोजित चयन स्पर्धा में नहीं भेजा तथा चयन स्पर्धा पर स्टे लेने के लिए और खुद के द्वारा चयनित सूची के खिलाडिय़ों को ही राष्ट्रीय स्पर्धा में भेजने की मांग को लेकर न्यायालय का रुख कर लिया.
जिस पर हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश वुशु संघ द्वारा बनाई चयन सूची को मानने से इनकार कर खेल हित में दोनों ही पक्षों के खिलाडिय़ों को शामिल कर एक बार पुन: चयन स्पर्धा आयोजित करने हेतु उपरोक्त आदेश जारी कर अंतरिम आवेदन निराकृत कर दिया.