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जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को कैबिनेट की मंजूरी

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February 22, 2023
in राष्ट्रीय
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जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को कैबिनेट की मंजूरी
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नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी।

नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

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सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी।

नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी।

नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

–आईएएनएस

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नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

–आईएएनएस

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नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

–आईएएनएस

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नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

–आईएएनएस

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नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।

सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।

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