जबलपुर. लोकायुक्त अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के पूर्व लिपिक को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश अमजद अली खान की अदालत ने आरोपी को चार साल के कारावास तथा 35 लाख रुपये का जुर्माना की सजा से दंडित किया है.
लोकायुक्त की तरफ से पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने न्यायालय को बताया कि 14 फरवरी 2012 को लोकायुक्त ने आरोपी आरोपी मुकेश दुबे के खिलाफ मामला दर्ज करके उसके विजय नगर स्थित निवास पर छापा मारा था. जांच के दौरान आरोपी के पास 43 लाख 65 हजार से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति बरामद की गई थी.
दबिश के दौरान आरोपी के पास 43 लाख 65 हजार से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति बरामद की गई थी. आरोपी तथा उसकी पत्नी के वैध आय स्त्रोत से कुल 7513141 आय होनी चाहिये थी. उनके पास से लगभग 1 करोड़ 19 लाख का व्यय किया जाना पाया गया. आरोपी के पास से वैध स्रोत से 55 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली थी. लोकायुक्त ने आरोपी के विरूध्द 21 दिसम्बर 2016 को चालान प्रस्तुत किया गया था.
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से 45 तथा आरोपी की तरफ से 33 साक्षियों का परीक्षण करवाया गया. प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया. न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया.