नैनीताल, 25 सितंबर (आईएएनएस)। जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव पर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू-धंसाव को लेकर पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और एनटीपीसी से ब्लास्टिंग और निर्माण की समस्या को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) को जोशीमठ जाने के निर्देश दिए हैं।
उस पर एनडीएमए सुनवाई करके अपना सुझाव सरकार को देगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि तय की गई है। सोमवार को एनटीपीसी की तरफ से प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि उन्हें जोशीमठ में निर्माण कार्य व ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाय। उनकी परियोजना जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इनकी परियोजना 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए इन्हें ब्लास्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिस पर कोर्ट ने दोनों से एनडीएमए के पास जाने को कहा है।
–आईएएनएस
स्मिता