रांची, 30 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड सरकार की स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस (सैप) में कार्यरत 721 पूर्व सैनिकों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने 27 अगस्त को सैप की यूनिट संख्या एक और दो में कांट्रैक्ट पर काम कर रहे 721 कर्मियों की सेवा 31 अगस्त से समाप्त करने का निर्णय लिया था।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को निर्धारित की है।
दरअसल, चमरा भेंगरा समेत 721 पूर्व सैनिक, जो वर्ष 2008 के बाद से सैप में काम कर रहे थे, उनकी सेवा सरकार ने 31 अगस्त से समाप्त करने का निर्णय लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने उनकी सेवा अचानक समाप्त कर दी है, जबकि इनकी उम्र सीमा सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 60 वर्ष से भी कम है।
कुछ कर्मियों की उम्र 45 वर्ष से भी कम है, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया है। प्रार्थी ने बताया कि इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 1900 से अधिक सैप कर्मियों की सेवा मांगी है। वहीं, सीसीएल ने भी सुरक्षा के लिए सैप कर्मियों की सेवा मांगी है।
प्रार्थी की उम्र सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित सीमा 60 वर्ष से कम होने पर उन्हें हटाया जाना उचित नहीं है।
–आईएएनएस
एसएनसी