रांची, 27 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसएमडीसी) में नियमित तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने पूर्व में इस पद पर नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था। भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की।
कोर्ट की ओर से मुख्य सचिव को जारी नोटिस में उन्हें बताने को कहा गया है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध क्यों नहीं अवमानना का मामला चलाया जाए? मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है।
प्रार्थी की दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की ओर से वर्ष 2007 की एक जनहित याचिका पर आदेश का हवाला दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट ने जेएसएमडीसी में एमडी की नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का पालन सरकार ने नहीं किया। जेएसएमडीसी में डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर एक ही व्यक्ति हैं। सरकार ने एक आईएएस को इन दायित्वों के लिए अतिरिक्त प्रभार दे रखा है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न प्रदेश है, जहां खदानों के आवंटन, प्रबंधन से लेकर उनके संचालन तक में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अहम भूमिका होती है।
–आईएएनएस
एसएनसी/एबीएम