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Home जबलपुर

डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होने के कारण किया बरी

हाईकोर्ट ने खारिज की पीड़िता की अपील

Reporter Desk by Reporter Desk
January 3, 2025
in जबलपुर
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बलात्कार की एफआईआर निरस्त

बलात्कार की एफआईआर निरस्त

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जबलपुर. बलात्कार के आरोप में दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ पीडिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट आरोपी ने बलात्कार के आरोप में दोषमुक्त किये जाने के बावजूद भी एससी एसटी एक्ट तथा घर में जबरदस्ती घुसने के आरोप में दो साल की सजा से दंडित किये जाने को दायर अपील में चुनौती दी गयी थी.

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने दोनों अपील की सुनवाई करते हुए बलात्कार के आरोप में बरी किये जाने के आदेश को उचित ठहराया है. युगलपीठ ने पाया कि आरोप शिकायतकर्ता के घर में गया था इसलिए वह आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी है. उसके 92 दिन जेल में गुजारे है,यह सजा उसके लिए पर्याप्त है.

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नरसिंहपुर निवासी पीडित की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि आरोपी ने घर में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ दो बार दुराचार किया. इसके बाद वह पीडिता को धमका रहा था तभी उसकी बड़ी बहन आ गयी. उसके जाने के बाद पीडिता ने अपनी बडी बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार,एससी एसटी एक्ट तथा 451 के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

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न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त करार दिये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. इसके अलावा आरोपी की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि न्यायालय ने उसे बलात्काकर के आरोप में दोषमुक्त कर दिया है. घर में जबरदस्ती घुसने तथा एसटीएससी एक्ट के तहत दो साल की सजा से दंडित किया है. युगलपीठ ने द्वारा दोनों अपील की सुनवाई संयुक्त रूप से की गयी.

युगलपीठ ने पाया कि न्यायालय ने अपने आदेष में डीएनए रिपोर्ट मेल नहीं खाने तथा पीडिता को कोई बाहरी चोट नहीं आने के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था. न्यायालय ने पाया था कि घटना को कोई गवाह नहीं है. समाज की पंचायत में आरोपी के पिता ने आरोप लगाये थे कि शिकायतकर्ता व उसके बेटे के बीच प्रेम संबंध थे. इस दौरान शिकायतकर्ता ने उन पर चप्पल फेंकी थी.

जिससे स्पष्ट है कि दोनों के बीच दुश्मनी थी. शिकायतकर्ता के परिजनों ने घटना दिनांक को घर के बाहर आरोपी के साथ मारपीट की थी. आरोपी किसी अपराध के इरादे से पीड़ित के घर नहीं गया था. इसलिए उसके खिलाफ धारा 451 तथा एसटीएससी का अपराध नहीं बनता है. आरोपी बिना अनुमत्ति पीड़िता के घर गया था जो धारा 448 के तहत अपराध है. युगलपीठ ने शिकायतकर्ता की अपील को खारिज करते हुए उक्त आदेश जारी किये.

Reporter Desk

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