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डीजीसीए ने गो फस्र्ट को पुनरुद्धार योजना पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया

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May 26, 2023
in ताज़ा समाचार
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नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फस्र्ट को फ्लीट, पायलट और रखरखाव योजनाओं सहित पुनर्गठन या पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है।

कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

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विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले आईएएनएस को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

खोना ने यह भी कहा था कि याचिका स्वीकार करने के बाद एयरलाइन जल्द ही 7/8 दिनों में अपने विमानों के साथ फिर से उड़ान भर सकेगी।

–आईएएनएस

एसजीके

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नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फस्र्ट को फ्लीट, पायलट और रखरखाव योजनाओं सहित पुनर्गठन या पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है।

कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले आईएएनएस को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

खोना ने यह भी कहा था कि याचिका स्वीकार करने के बाद एयरलाइन जल्द ही 7/8 दिनों में अपने विमानों के साथ फिर से उड़ान भर सकेगी।

–आईएएनएस

एसजीके

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नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फस्र्ट को फ्लीट, पायलट और रखरखाव योजनाओं सहित पुनर्गठन या पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है।

कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले आईएएनएस को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

खोना ने यह भी कहा था कि याचिका स्वीकार करने के बाद एयरलाइन जल्द ही 7/8 दिनों में अपने विमानों के साथ फिर से उड़ान भर सकेगी।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फस्र्ट को फ्लीट, पायलट और रखरखाव योजनाओं सहित पुनर्गठन या पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है।

कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले आईएएनएस को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

खोना ने यह भी कहा था कि याचिका स्वीकार करने के बाद एयरलाइन जल्द ही 7/8 दिनों में अपने विमानों के साथ फिर से उड़ान भर सकेगी।

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कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

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उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

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कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

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उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

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कम लागत वाली एयरलाइन ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही चल रही है।

विमानन नियामक का यह आदेश एयरलाइन द्वारा 8 मई को डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आया है।

डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

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संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले आईएएनएस को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

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डीजीसीए के अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन ने अनुरोध किया है कि संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए अधिस्थगन अवधि का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

अधिकारी ने कहा, वे परिचालन शुरू करने से पहले जरूरी नियामकीय मंजूरी के लिए इसे डीजीसीए के सामने पेश करेंगे।

डीजीसीए गो फस्र्ट द्वारा कार्रवाई के अगले सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे प्रस्तुत करने के बाद पुनरुद्धार योजना का आकलन करेगा।

संचालन को फिर से शुरू करने के लिए धन के संबंध में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने पहले आईएएनएस को बताया था कि कंपनी को इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम (ईएलसीजीएस) के तहत मंजूर किए गए 1,500 करोड़ रुपये में से 208 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं।

उनके अनुसार, एयरलाइन को अपने संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 17-18 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार भागीदार आवश्यक वस्तुएं – ईंधन और अन्य – नकद और कैरी के आधार पर प्रदान कर सकते हैं।

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